न्यू दिल्ली–हमारे देश में हर साल लाखों लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन कई बार लोग तारीखें भूल जाते हैं या बदलाव की खबर समय रहते नहीं मिलती। ऐसे में पेनल्टी लगना आम बात है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स भरने की अंतिम तारीख में बदलाव किया है। यह खबर नौकरीपेशा, व्यवसायी, रिटायर्ड, और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि टैक्स से जुड़े हर नियम आपके पैसों को सीधा प्रभावित करते हैं। खुद मैंने भी एक बार डेडलाइन मिस कर दी थी, जिसकी वजह से बेवजह पेनल्टी भरनी पड़ी थी। इसलिए यह जानकारी हर टैक्सपेयर के लिए न सिर्फ जरूरी, बल्कि फायदेमंद भी है। चलिए, विस्तार से जानते हैं कि इनकम टैक्स की नई डेडलाइन क्या है, किन-किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
इनकम टैक्स भरने की नई डेडलाइन क्या है?
सरकार ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन में बदलाव किया है। आमतौर पर ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार कुछ खास परिस्थितियों को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो समय की कमी या डॉक्युमेंट्स में गड़बड़ी के कारण रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर पाते।
अब नई डेडलाइन 31 अगस्त 2025 कर दी गई है।
यह डेडलाइन सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर और छोटे व्यापारियों पर लागू होगी।
कंपनियों और ऑडिट के दायरे में आने वालों की तारीख अलग हो सकती है।
इस बदलाव से लाखों लोग समय से ITR फाइल कर सकेंगे और पेनल्टी से बच सकेंगे