आबकारी आयुक्त ने किया आदेश, पर्यटकों की सुविधा के लिए एक दिवसीय बार अनुज्ञापन तुरंत करें स्वीकृत ।

देहरादून–आबकारी आयुक्त उत्तराखंड हरिचंद सेमवाल ने नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु एक दिवसीय बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिला आबकारी अधिकारी उत्तराखंड को आदेश पारित किया है ।

उपरोक्त विषयक संज्ञान में आया है कि ऑन लाईन के माध्यम से एक दिवसीय बार अनुज्ञापन स्वीकृत होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिससे एक दिवसीय बार अनुज्ञापन समय से निर्गत नहीं हो पा रहे है, जिससे आवेदकों को कठिनाई हो रही है।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 02.01.2025 तक जो भी आवेदक एक दिवसीय बार हेतु आवेदन करता है, यदि ऑन लाईन अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं होता है, तो आप सम्बन्धित दस्तावेज व ड्राफ्ट ऑफ लाईन प्राप्त कर तत्काल एक दिवसीय बार स्वीकृत करेंगे।

यदि शांति व्यवस्था के उल्लंघन एवं अवैध ढंग से मदिरा के परोसने के प्रकरण में आयोजकों एवं पर्यटकों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड के अतिरिक्त सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाऐगा।

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