देहरादून–आबकारी आयुक्त उत्तराखंड हरिचंद सेमवाल ने नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 2 बजे तक बारों को खोलने की अनुमति दी गई है समस्त जिला आबकारी अधिकारी उत्तराखंड को आदेश पारित किया है ।
इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 30 दिसंबर ए 31 दिसंबर को 2 बजे तक बारों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई । जिसमें निम्न प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई है
1 शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था का नियम पूर्वक पालन।
2 डॉन’टी ड्रिंक एंड ड्राइव का पालन करना अनिवार्य।
3 पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना अनुवाद है
4 शांति व्यवस्था के उल्लंघन एवं अवैध ढंग से मदिरा के परोसने के प्रकरण में आयोजकों एवं पर्यटकों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड के अतिरिक्त सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाऐगा।
