उत्तराखंड आबकारी आयुक्त के आदेश, उत्तराखंड में 4 दिन शराब की दुकान रहेगी पूर्णता बंद।

देहरादून–राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड एवं आबकारी आयुक्त उत्तराखंड द्वारा नगर स्थाई निकाय सामान्य निर्वाचन 2024—20 25 के मध्य नजर आदेश पारित किया गया है कि मतदान की निर्धारित तिथियां दिनांक 22 जनवरी 2025 एवं 23 जनवरी 2025 को समस्त विदेशी मदिरा दुकान ,देसी मदिरा दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर व बार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तथा 24 जनवरी 2025 को सभी अनुज्ञापन खुले रहेंगे तथा 25 जनवरी 2025 तथा 26 जनवरी 2025 को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

निर्धारित तिथियां में शराब, भांग एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णता बंद रहेगी। पढ़े आदेश।

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